in राजनीति विज्ञान
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संविधान के अनुसार केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

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भारतीय संविधान के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 फीसदी तक हो सकती है. लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 है, इस हिसाब से कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 81 से ज्यादा नहीं हो सकती. फिलहाल पीएम मोदी अपनी कैबिनेट में 28 मंत्रियों को और शामिल कर सकते हैं.

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