डोमेस्टिक वॉयलेंस ऐक्ट मे
अगर महिला को किसी भी वजह से प्रताड़ित किया जाता है तो वह घरेलू हिंसा कानून (डीवी ऐक्ट) के तहत मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। महिला प्रोटेक्शन के साथ-साथ गुजारा भत्ता के लिए भी गुहार लगा सकती है।डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट (डीवी एक्ट) के तहत कोई भी महिला जो डोमेस्टिक रिलेशन में रहती है वह शिकायत कर सकती है।