स्टाम्प कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है | स्टाम्प शुल्क (stamp duty) एक प्रकार का कर है जो दस्तावेजों पर लगाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह अधिकांश प्रपत्रों जैसे चेक, रसीद, भूमि पंजीकरण आदि पर लगाया जाता रहा है। यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता हैं।