प्रधानमंत्री के
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के परामर्श से संसद के सभी सत्रों का आयोजन और अवसान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 वर्णन करता है कि राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छ: मास का अन्तर नहीं होगा।