भारत के मुख्य न्यायाधीश
व्याख्या:
भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यों के निर्वहन की शपथ लेता है। शपथ के साथ-साथ संविधान की रक्षा, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ भी शामिल है। इस अर्थ में, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में शपथ लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायलय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ लेता है।