भारत में शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है। इससे कम उम्र के व्यक्ति का कोई भी विवाह बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 1929 के तहत प्रतिबंधित है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि बड़ी संख्या में बाल विवाह कानून के मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में किए जाते हैं, खासकर 'अखा तीज' या 'अक्षय तृतीया'। जब बाल विवाह होता है तो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि शादी का मतलब समझ नहीं पाते।
वर्ष 1929 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की ओर से बनाए गए एक कानून के तहत शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की गई थी. वर्ष 1978 में इसमें संशोधन कर इसे बढ़ा कर क्रमशः 18 और 21 साल कर दिया गया था.