फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर इलबर्ट के नाम से इलबर्ट बिल का अधिकारिक नाम क्रिमिनलप्रोसीजर एमेंडमेंट कोड बिल था।
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