लोकसभा मे 545 और राज्यसभा मे 250
लोकसभा या निचले सदन में 545 सदस्य होते हैं। 543 सदस्य देश भर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के नागरिकों द्वारा सीधे चुने जाते हैं और 2 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय से की जाती है।
राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इसमें 245 सदस्यों की स्वीकृत संख्या है, जिनमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं।