अनुच्छेद 106
संविधान के अनुच्छेद 106 में सांसदों को यह शक्तियां दी गई हैं कि वे कानून बनाकर अपने वेतन और भत्तों को निर्धारित कर सकते हैं। 2018 तक संसद सांसदों के वेतन में संशोधन करने के लिए समय समय पर कानून बनाती थी।
यह अध्यादेश संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन एक्ट, 1954 में संशोधन करता है