भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा मे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ. बाबासाहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है. वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे.
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