उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
राज्यों के राज्यपालों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उनके द्वारा नियुक्त किया गया या उनके बाद सबसे वरिष्ठ व उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है।राज्य या केंद्रशासित प्रदेश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं।