राष्ट्रपति
केंद्र की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा।
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