केन्द्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार हुआ है।
केन्द्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की सातवीं अनुसूची में दिया हुआ है।
इस अनुसूची में विषयो को तीन सूचियों में बता गया है -
- केंद्रीय अनुसूची - सिर्फ केंद्र सरकार ही इन विषयों पर विधायिकी कार्य कर सकती है।
- राज्य अनुसूची - सिर्फ राज्य सरकार ही इन विषयों पर विधायिकी कार्य कर सकती है।
- समवर्ती अनुसूची - इसमें राज्य एवम् केंद्र सरकार दोनों ही इन विषयों पर विधायिकी कार्य कर सकती है