भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। संघ व राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन उन तीन विषयों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। इन सूचियों को सातवीं अनुसूची में रखा गया है। संघ सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्य व्यवस्थापिकाओं को है। समवर्ती सूची का महत्त्व क्षेत्रीय और संघीय दोनों ही दृष्टियों से है।