के. सी. पंत दसवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है
वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है
वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य नियुक्त किये जाते है