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भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है?

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अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है।

  • संविधान की प्रस्तावना में ‘प्रतिष्ठा व अवसर की समता’ तथा अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एवं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की घोषणा है। 
  • अनुच्छेद 17 समता के अधिकार को एक क्षेत्र विशेष में लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है।

 

 

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