अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है | संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के पाँच मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत हुई है। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। यह न्यायाधीश नौ वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा फिर से भी चुने जा सकते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष इन 15 न्यायाधीशों में से पाँच चुने जा सकते है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु, कोई भी दो न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते है और किसी न्यायाधीश की मौत पर उनकी जगह किसी समदेशी को दी जाती है।