भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति है। यह सदन अपने सदस्यों में से एक उप सभापति का चुनाव भी करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सभा में उप-सभापतियों का एक पैनल होता है। वरिष्ठतम मंत्री, जो राज्य सभा का सदस्य होता है, को प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है।