अनुच्छेद 24
अनुच्छेद 24- में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा या अन्य किसी परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जायेगा ।अनुच्छेद 39(ड़) में कहा गया है कि पुरुष तथा स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो