अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम से कम दो तिहाई सदस्यों के संकल्प से यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवा का सृजन आवश्यक है तो संसद, विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है।